Tax Saving का आखिरी मौका, शनिवार-रविवार को भी आपके लिए खुले हैं बैंक...इन स्कीम्स में निवेश से बन जाएगा काम
Income Tax Saving Tips: टैक्स बचाने के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास बस आज और कल का दिन है. यहां जानिए उन स्कीम्स के बारे में जिसमें निवेश करके आप अपना पैसा बचा सकते हैं.
31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (Financial Year 2023-24) खत्म हो रहा है. 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष 2024-25 (New Financial Year 2024-25) शुरू हो जाएगा. ऐसे में टैक्स बचाने के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास बस आज और कल का दिन है. हालांकि शनिवार और रविवार होने के कारण तमाम लोगों को लग रहा होगा कि बैंक शायद बंद हों. लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5वां शनिवार होने के कारण आज बैंक पूरे दिन सामान्य रूप से खुले रहेंगे. वहीं FY का आखिरी दिन होने के चलते इस बार देशभर के बैंक रविवार को भी खुलेंगे. ऐसे में आपके पास इन दो दिनों में भी निवेश का आखिरी मौका मौजूद है. जानिए किन स्कीम्स में निवेश करने से आप इनकम टैक्स बचा सकते हैं.
नेशनल पेंशन सिस्टम
NPS के नाम से मशहूर National Pension System में आप निवेश कर सकते हैं. इस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप मोटा रिटायरमेंट फंड तैयार करने के साथ बुढ़ापे पर पेंशन का फायदा ले सकते हैं. साथ ही टैक्स की बचत भी कर सकते हैं. NPS में निवेश पर करने पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. इसके दो सब-सेक्शन होते हैं- 80CCD(1) और 80CCD(2). इसके अलावा 80CCD(1) का एक और सब सेक्शन होता है 80CCD(1B). 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपए और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपए की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. वहीं, 80CCD(2) से इस 2 लाख की मिली छूट के अलावा भी इनकम टैक्स में और छूट ले सकते हैं.
पब्लिक प्रोविडेंट फंड
इस स्कीम को PPF के नाम से भी जाना जाता है. सरकार की ये स्कीम काफी पॉपुलर है. इस स्कीम में 15 साल के लिए निवेश किया जाता है. बाद में आप इसे 5-5 साल के ब्लॉक में एक्सटेंड भी करवा सकते हैं. इसमें न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए सालान जमा किया जा सकता है और लंबे समय में मोटा फंड जमा किया जा सकता है. मौजूदा समय में इस स्कीम पर 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिलता है. इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.50 लाख रुपए तक की छूट ली जा सकती है.
टैक्स सेविंग एफडी
TRENDING NOW
6 शेयर तुरंत खरीद लें और इस शेयर को बेच दें; एक्सपर्ट ने निवेशकों को दी कमाई की स्ट्रैटेजी, नोट कर लें टारगेट और SL
इस कंपनी को मिला 2 लाख टन आलू सप्लाई का ऑर्डर, स्टॉक में लगा अपर सर्किट, 1 साल में 4975% दिया रिटर्न
आमतौर पर एफडी पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता. इसका कारण है कि इसमें आप जो भी ब्याज कमाते हैं, वो आपकी एनुअल इनकम में जुड़ जाता है. ऐसे में अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं तो स्लैब रेट के हिसाब से आपको इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है. लेकिन 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग एफडी के तौर पर जाना जाता है. 5 साल की एफडी में आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C का फायदा मिलता है. सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना
अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है, तो आप बेटी के नाम से इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं और इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते है. इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपए और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना बेटी के नाम से जमा किए जा सकते हैं. 15 साल तक निवेश करना होता है और 21 साल बाद स्कीम मैच्योर होती है. मौजूदा समय में इस स्कीम में 8.2 फीसदी के हिसाब से ब्याज दिया जा रहा है.
11:19 AM IST